सर्वोच्च न्यायालय में @INCIndia को बड़ी राहत। अब जुलाई २४ तक ३५०० करोड़ की टैक्स डिमांड में inc के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी। तत्पश्चात् न्यायालय इन प्रकरणों की सुनवाई करेगा। लड़ते रहो तो निराश या हताश आशा में कब बदल जाए ; इसे समय का चक्र कहते है। @INCIndia pic.twitter.com/tg8jiREySo
Gratitude to SC for protecting the spirit of democracy & ensuring level playing field btw pol parties. Was not possible if @INCIndia had not fought #taxterrorism before our courts. Demand of 3500 cr stands deferred until July 2024, subject to final decision by SC. @RahulGandhi